आनंदपाल एनकाउंटर करने वाले सात पुलिस अफसरों पर चलेगा हत्या का केस
गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर लिया।
अब आनंदपाल की एनकाउंटर में शामिल सात अधिकारियों पर हत्या की धारा 302 के तहत केस चलाने का आदेश दिया।
परिवादी आनंदपाल की पत्नी राजकंवर की ओर से पेश किए गए प्रोटेस्ट को स्वीकार करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है।
चुरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारहठ व विद्याप्रकाश, सूर्यवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, कैलाश चद्र व कमांडो सोहन सिंह भी शामिल हैं।
सीबीआई ने सीएफएसएल से जांच करवाई, जिसके अनुसार सोहन सिंह के शरीर में लगी गोली आनंदपाल के हथियार से चली बताई गई, सोहन सिंह का 6 महीने दिल्ली के अस्पताल में इलाज हुआ इंटरनल इंजरी के कारण अब भी उनके कई अंग काम नहीं करते हैं।
क्या कहना है पुलिस और परिवादी का ?
पुलिस ने बताया कि एसओजी को एक फोन कॉल के माध्यम से आनंदपाल के भाई की जानकारी मिली, इसके बाद पुलिस को आनंदपाल के भाई विक्की व गट्टू ने आनंदपाल की लोकेशन के बारे में बताया, किसी आधार पर पुलिस मालासर गांव पहुंची यहां आनंदपाल ने छत से फायरिंग की।
कमांडो सोहन सिंह व आनंदपाल की आमने-सामने फायरिंग हुई जिसमें आनंदपाल मारा गया।
परिवादी राजकंवर के वकील भंवर सिंह ने कहा कि उनके भाई रूपेंद्र के जरिए पुलिस ने सरेंडर का मैसेज भेजा, आनंदपाल ने सरेंडर किया तो पुलिस वालों ने उसको पीटा, जिससे उसके शरीर पर 22 चोटें आई।
इसके बाद पुलिस ने सीने पर 11- 12 गलियां मारी।