बाल विवाह करना कानूनी अपराध है या तो लगभग सभी को पता है , लेकिन क्या बाल अवस्था में यानी कि विवाह की उम्र से पहले किसी भी लड़के या लड़की की सगाई करना भी कानूनन अपराध है ?
इस मामले में हाईकोर्ट महत्वपूर्ण फैसला लिया है , हाई कोर्ट ने माना है कि बाल विवाह एक्ट में विवाह की उम्र से पहले सगाई करने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है , जबकि सरकार इसको कानूनन अपराध मानती रही हैं , सरकार का मानना है कि सगाई करने से बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है ।
जोधपुर हाई कोर्ट में इसी प्रकार के एक मामले की सुनवाई हुई , हाईकोर्ट द्वारा ये सुनवाई जोधपुर ओसिया निवासी अनोपसिंह राजपुरोहित की याचिका पर की गई ।
ददरअसल जोधपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी कि अनोप सिंह नामक व्यक्ति अपने लड़के का बाल विवाह करवा रहे है। अनोप सिंह राजपुरोहित के घर यह कार्यक्रम 25 फरवरी 2020 को था ।
इसके बाद अनोप सिंह पर एफ आई आर दर्ज की गई , अनोप सिंह को 26 जून को गिरफ्तार कर दिया ।
तीन दिन जेल में रहने के बाद अनोप सिंह को जमानत मिल गई , लेकिन 48 घंटे से ज्यादा समय तक जेल में रहने के कारण उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया।
एवं इसी मामले पर कोर्ट को अनोप सिंह की ओर से अधिवक्ता हरि सिंह राजपुरोहित ने एफआईआर और आरोप पत्र पढ़कर सुनाया और बताया कि अनूप सिंह के घर पर कोई भी शादी का कार्यक्रम नहीं था एवं अनूप सिंह के घर पर सगाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
एवं इसके बाद हाईकोर्ट ने अनूप सिंह को निर्दोष साबित कर दिया , और उन पर दर्ज एफआईआर को वापिस ले लिया।
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