ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर की दावे की याचिका स्वीकार
अजमेर सिविल न्यायालय ने ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दरगाह में श्री संकट मोचन महादेव मंदिर होने की दावे की सुनवाई पर याचिका स्वीकार कर दी है।
बुधवार को न्यायालय ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने दावे को चलने योग्य माना।
यह दावा हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पेश किया था, अब इसमें ख्वाजा साहब की दरगाह का भीतरी इंतजाम देखने वाली केंद्र सरकार की दरगाह कमेटी ख्वाजा साहब, अल्पसंख्यक मंत्रालय व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पक्षकार बनाया है।
न्यायालय ने इन सभी को नोटिस जारी किया है, मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
विष्णु गुप्ता की ओर से अधिवक्ता राम स्वरूप बिश्नोई, विजय शर्मा, ईश्वरसिह व योगेश सुरोलिया ने पक्ष रखा।
परिवादी ने याचिका में आर्कियोलॉजी विभाग से दरगाह का सर्वे करवाने की अपील की।
इधर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती का कहना है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं।