प्रदर्शन रोकने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल गलत- सुप्रीम कोर्ट
खबर नई दिल्ली से है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए धारा 144 के बार-बार इस्तेमाल पर सवाल खड़े कए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदत बन गई है कि जैसे ही कोई प्रदर्शन करने लगता है तो धारा 144 लागू कर दी जाती है।
जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुइयां ने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो धारा 144 लागू करने की क्या जरूरत है?
महिला शिकायत के लिए थाने क्यों जाएं, ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं ?
इधर सुप्रीम कोर्ट ने अपराध पीड़ित महिलाओं की शिकायत दर्ज करवाने को लेकर होने वाली परेशानियां को लेकर चिंता जाहिर की है, इस दौरान जस्टिस ने सरकार से सवाल किया कि अपराध पीड़ित महिला को थाने क्यों जाना चाहिए, इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली क्यों नहीं है?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में हलफनामा मांगा है।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा
पीड़िता को शिकायत दर्ज करवाने थाने क्यों जाना चाहिए? इसका ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं है ? केंद्रीय एजेंसी हो, जो महिलाओं की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सके। आप तय करें की शिकायत पर कौनसा थाना कार्रवाई करेगा। इससे पीड़ितों को थाने जाने की मजबूरी नहीं होगी।