चोरी करने वालों को क्या सजा मिलती हैं? , चोरी करने वालों पर कौनसी धारा लगती हैं ?
चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या सजा मिलती हैं एवं चोरी करने वाले व्यक्ति पर किस धारा में सजा मिलती हैं ? , इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे ।
सबसे पहले जान लेते हैं कि चोरी क्या है ? – यदि कोई व्यक्ति किसी की मूल्यवान वस्तु , संपत्ति या किसी वस्तु को उसकी सहमति के बिना ले जाता है या उठाता है तो उसे चोरी कहते हैं।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति के खिलाफ 378 धारा लागू होगी एवं उसे दंड आईपीसी की धारा 379 के अंतर्गत मिलेगा।
आईपीसी की धारा 379 के अनुसार जो व्यक्ति चोरी करेगा , उसे 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है ।
अगर चोरी करने के अपराध में 3 वर्ष का कारावास दिया जाता है तो यह गैर जमानती एवं संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं । एवं यह अपराध पीड़ित व्यक्ति या किसी वस्तु या संपत्ति के मालिक द्वारा समझौते के योग्य है यानी कि आरोपी एवं पीड़ित व्यक्ति के मध्य समझौता हो सकता है।
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एवं चोरी के अपराध में अगर किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है तो उसे कारावास के दौरान जमानत नहीं मिल सकती , क्योंकि यह अपराध गैर जमानतीय अपराध हैं।
अगर कोई व्यक्ति चोरी मे शामिल नहीं होता हैं , लेकिन अगर वह व्यक्ति चोर से कोई वस्तु खरीदता हैं, और उस व्यक्ति को पता है कि यह संपत्ति चुराई हुई है तो उस पर धारा 411 लागू होगी एवं वह दोषी होगा , इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को 3 साल का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। व्यक्ति पर जुर्माने की राशि चोरी की गई वस्तु या संपत्ति के आधार पर तय की जाएगी।