आचार संहिता का अर्थ, आचार संहिता लगने का मतलब क्या होता हैं?

News Bureau
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आचार संहिता का अर्थ, आचार संहिता लगने का मतलब क्या होता हैं ?

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आचार संहिता के लागू होने के बाद इन कामों पर रोक लग जाती है।

  • चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता की यात्रा या उसके आवास पर मिलने की अनुमति नहीं होगी।
  • सरकारी खर्चे पर कोई भी नेता पार्टी का आयोजन नहीं कर सकता।
  • सत्ताधारी पार्टी सरकारी पैसे से सरकार के काम का प्रसार नहीं कर सकती।
  • जिन योजनाओं का जमीन स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ है उन योजनाओं के आचार संहिता लागू होने के बाद काम स्टार्ट नहीं किया जा सकते।
  • विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य आचार संहिता लागू होने के बाद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते।
  • आचार संहिता लागू होने के बाद पेंशन फार्म जमा नहीं हो सकते एवं नए राशन कार्ड नहीं बन सकते।
  • कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा, ना ही नए काम का टेंडर जारी किया जाएगा।
  • आचार संहिता के अंतर्गत किसी भी पुलिस एवं प्रशासन विभाग के अधिकारी की ट्रांसफर के लिए चुनाव आयोग का आदेश जरूरी होगा।
  • आचार संहिता के अंतर्गत जमीन की रजिस्ट्री, जाति प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकता है।
  • पहले से चल रही मनरेगा जैसी योजनाएं आचार संहिता के दौरान जारी रहेगी।
  • आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी भवनों का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जा सकता।
  • आचार संहिता में मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के समय चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, एवं सरकारी वाहनों का उपयोग सिर्फ अपने निवास से ऑफिस तक जाने के लिए कर सकते हैं।
  • आचार संहिता में सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा करने एवं लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना जरूरी है।
  • रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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