ध्यान दें- ट्रेन में पटाखों के साथ पकड़े गए तो 3 साल जेल और जुर्माना, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट
रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को ट्रेन में पटाखे लेकर ना चलने की सलाह दी हैं, रेलवे विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दीपावली का त्योहार खुशियों और रोशनी का प्रतीक हैं। लेकिन यात्रियों को अपनी और सहकर्मियों की सुरक्षा का ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है।
त्योहार के सीजन को देखते हुए रेलयात्रा के दौरान पटाखे रखना और रेल परिसर में इनके इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है।
उन्होंने बताया कि ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा करना गैर कानूनी हैं, रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत यह गंभीर अपराध हैं। ऐसा करता हुआ पाए जाने पर 3 वर्ष का कारावास और ₹1000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता हैं।
दीपावली को देखते हुए आरपीएफ व जीआरपी की टीम को गठित किया गया है जिन्हें यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।