दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे
दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के केस में शुक्रवार को जमानत मिल गई।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था, ED के मामले में 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी और अब सीबीआई के केस में भी केजरीवाल को जमानत मिल चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों के साथ दी जमानत
- अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं।
- शराब नीति केस से जुड़ा कोई बयान सार्वजनिक नहीं करेंगे।
- सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे।
- 10 लाख रुपए का बेल बाॅन्ड भरना होगा।
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, और सहयोग करेंगे।
- जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।