Rahul Gandhi: राहुल गांधी की सजा पर सूरत कोर्ट ने नहीं लगाई रोक
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम के मामले में सूरत कोर्ट द्वारा सजा पर रोक नहीं लगाई गई है , बता दें कि राहुल गांधी के एक बयान को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फैसले पर रोक लगाने की याचिका 20 अप्रैल को खारिज कर दी गई है , इससे पहले 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई एवं फैसला सुरक्षित रख लिया गया था , इसके बाद गुरुवार को एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द में कहा डिसमिस्ड यानी कि खारिज । काग्रेस ने कहा है कि जजमेंट को जल्द ही चुनौती दी जाएगी।
राहुल गांधी कि इस मामले में लोकसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है एवं अब कांग्रेस इस मामले को लेकर जल्द ही हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली है ।
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा सदस्य चुने गए एवं इस साल 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी के दायर आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें दोषी ठहराया था एवं इसके बाद राहुल गांधी को इसके लिए 2 साल के कारावास की सजा भी सुनाई गई ।
राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में अपने बयान में कहा था कि “सभी चोरों का मोदी उपनाम कैसे हो सकता हैं?”
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