31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगी पेंशन , वरना जल्दी से करा लें यह काम
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से पेंशन ली जाने की शिकायत मिलने के बाद विभाग ने पेंशनरों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने निर्देश जारी करके बताया है कि पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि जिन पेंशनर्स की मृत्यु हो चुकी है उनके परिजन भी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवा कर पेंशन उठा रहे हैं।
एवं इसके साथ अब ओटीपी के माध्यम से भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा सकेगा , बल्कि पेंशन धारकों को ईमित्र , ईमित्र प्लस या राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जाकर अंगुली की छाप से बायोमेट्रिक करवाना अनिवार्य होगा।
विभाग ने बताया है कि 31 दिसंबर तक अगर पेंशनर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उन्हें आगे की पेंशन से वंचित रखा जाएगा , 31 दिसंबर तक पेंशन धारकों को अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पूर्ण करना होगा ।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था , विधवा , एवं विशेष योग्यजन इत्यादि पेंशन को शामिल किया गया हैं , इन सभी वर्गों में पेंशन के लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा , एवं इसी प्रकार से बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा ।
बायोमेट्रिक से सत्यापन ना हो तो क्या करें ?
अगर पेंशन धारक के वार्षिक सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक नहीं होने की स्थिति है तो फिर पेंशनर को विकास अधिकारी या उपखंड अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा , एवं उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी स्वयं की एसएसओ आईडी द्वारा एसएसपी पोर्टल से पेंशन धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन कर देगा।