लोकसभा में राहुल गांधी की वापसी , 137 दिन बाद दोबारा जा सकेंगे संसद
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि केस के चलते 23 मार्च को निचली अदालत ने जब 2 साल की सजा सुनाई, तो इसके 24 घंटे में हुई राहुल गांधी की सांसदी चली गई।
बता दें कि 24 मार्च को राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य से हटा दिया गया था, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन उनकी सजा बरकरार रही एवं इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे एवं 4 अगस्त को कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दिया इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई।
4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर मुलाकात की राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा।
7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय में अधिसूचना जारी करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश के मुताबिक राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता बहाल की जा रही है।
राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशल टि्वटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, वहीं दूसरे ट्वीट में अधीर रंजन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 137 के बाद लोकसभा जा सकेंगे ।
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वही इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा एवं 50 साल के जुर्माने की सजा सुनाई एवं इसके बाद आज लोकसभा स्पीकर इस पर फैसला ले सकते हैं और 2 साल की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता जा सकती।