गर्लफ्रेंड को लव लेटर देने की सजा क्या होती हैं ? कोर्ट ने सुनाई सजा
यूपी के बांदा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया कि एक लड़के को एक लव लेटर के कारण 15 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े।
साल 2008 में एक नाबालिग लड़की के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला ने कहा कि एक लड़के ने उसकी नाबालिग बेटी को अश्लील लेटर लिखा है , इसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर किया एवं मामला कोर्ट पहुंच गया।
15 साल तक इस मामले में तारीख पर तारीख पड़तीं रही , एवं कई बार जज भी बदल गए लेकिन इस मामले की सुनवाई ना हो सकी । 15 साल बीत जाने के बाद युवक (उस समय का नाबालिक लड़का ) उसने कहा कि अब मैं केस लड़ने में सक्षम नहीं हूं एवं इसके बाद जज ने 1 साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई और उस पर ₹3000 का हर्जाना भी लगाया।
लव लेटर के कारण 15 साल तक कोर्ट के चक्कर काटते रहे
बांदा के कोतवाली के एक गांव की यह खबर है नाबालिक लड़की की मां ने आरोप लगाया कि 21 मई 2008 को नाबालिग लड़के ने मेरे छोटे बेटे के हाथों बेटी को लेटर भिजवाया था , लड़के ने लेटर में लिखा था कि अगर किसी ने पुलिस को शिकायत की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा।
15 साल तक चली सुनवाई में करीब 70 से 80 तारीखें लगी एवं कोर्ट की सुनवाई के दौरान तमाम दलीलें दी गई , कई गवाह पेश किए गए।
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युवक ने अब जज से माफी मांगते हुए कहा कि वह केस लड़ने में असमर्थ है एवं इसके साथ ही उसने कहा कि वह ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा।
इस पर जज ने आरोपी को 1 साल परिवीक्षा यानी कि 1 साल तक अभियोजन अधिकारी के पर्यवेक्षण में रहेगा एवं कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसे सजा भुगतनी पड़ सकती है।