यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल क्या हैं? उत्तराखंड के बाद राजस्थान में UCC बिल लाने की तैयारी
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश होने के बाद अब राजस्थान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए राजस्थान में भी कमेटी जल्द ही बनेगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल क्या है ? Uniform Civil Code Bill Kya hai
यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद सभी नागरिकों के लिए अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सभी नागरिकों को विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और विरासत के लिए एक समान कानून का प्रस्ताव है चाहे धर्म कुछ भी हो ।
उत्तराखंड में इस विधेयक के कानून बनने के बाद विवाह के सभी कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे व विवाह, लाइव इन एवं विवाह विच्छेद का एक महीने में पंजीकरण अनिवार्य होगा।
पति या पत्नी जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, लाइव इन रिलेशनशिप से पैदा बच्चा वैध माना जाएगा।
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मृतक की संपत्ति में बंटवारा
इस विधायक के पास होने के बाद किसी भी मृतक की संपत्ति में सभी सम्पत्तियां चल अचल, स्वयं अर्जित या पैतृक या संयुक्त या किसी भी संपत्ति में कोई भी हिस्सा ,हित या अधिकारी को सम्मिलित किया गया है ।
इस कानून के लागू होने के बाद पैतृक संपत्ति स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी एवं बेटियों को बराबर हक मिलेगा।
विवाह के नए कानून
सभी विवाहों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, एक माह तक पंजीकरण न करने के लिए आवेदन करने पर ₹25000 जुर्माना लगेगा।
लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रहेगी।
मुस्लिम धर्म में लड़की के विवाह के लिए न्यूनतम उम्र मासिक धर्म प्रारंभ होने को मानी जाती हैं लेकिन यूसीसी में सभी के लिए विवाह की उम्र एक समान ( लड़के की 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष) रहेगी।