राजस्थान के मंत्री महेश जोशी की बेटी रोहित जोशी पर दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पीड़िता को सुरक्षा देने का आदेश जारी किया गया है , आपको बता दें कि रेप पीड़िता को लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच में याचिका दर्ज करवाई गई थी जिसके बाद सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने राजस्थान सरकार व पुलिस कमिश्नर को रेप पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में एक युवती द्वारा मंत्री पुत्र रोहित जोशी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एफ आई आर दर्ज करवाई थी , पीड़िता ने बताया था कि राजस्थान पुलिस द्वारा उसकी एफ आई आर दर्ज नहीं किए जाने के बाद उसको दिल्ली से एफ आई आर दर्ज करवानी पड़ी ।
पिछले दिनों दिल्ली पुलिस मंत्री की बेटी रोहित जोशी से पूछताछ के लिए जयपुर पहुंचे थे , लेकिन रोहित जोशी घर पर नहीं मिला इसके बाद पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा ।
वही रोहित जोशी ने भी मीडिया को बताया कि वह पीड़िता से शादी करना चाहता था , लेकिन उसके पिता राजी नहीं हुए, इसलिए उसने पीड़िता से शादी नहीं की । रोहित जोशी ने बताया कि उसकी दोस्ती अक्टूबर 2020 में फेसबुक के जरिए हुई थी । एवं सवाई माधोपुर में पहली बार आपसी सहमति से दोनों के बीच संबंध बने थे ।
आपको बता दें कि रोहित जोशी पहले से विवाहित है और रोहित जोशी पत्नी से तलाक लेकर उस युवती से शादी करना चाहता था । रोहित जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए एफ आई आर को गलत बताते हुए रद्द घोषित करने का आग्रह किया है ।
लेकिन अभी तक हाई कोर्ट द्वारा रोहित जोशी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली । और हाई कोर्ट द्वारा पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 घंटे में सुरक्षा देने के आदेश जारी किए गए हैं , आपको बता दें कि आप ज्योति को दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उपलब्ध करवाए जाएंगे जिसमें से एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी शामिल होंगे और इसका पूरा खर्चा राजस्थान सरकार व पुलिस विभाग वहन करेगा।