विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त कैसे होती हैं Jamanat Jabat ka matalab jamanat jabt kaise hoti hai
चुनाव में जमानत जब्त होने की बात तो आपने जरूर सुनी होगी लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है की जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है और चुनाव में जमानत जब्त कैसे होती हैं है ।
आज हम जानने वाले हैं कि विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव या फिर पंचायती राज चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है क्या जमानत जब्त हारने वाले सभी प्रत्याशियों की होती है या कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करने वालों की जमानत जब्त होती है ?
चुनाव में कुल मतों का 1/6 भाग यानी कि कुल वोटर्स में से छः वे भाग से कम वोट प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती है।
चुनाव में जमानत जब्त होने पर क्या होता है ?
विधानसभा चुनाव में अगर किसी भी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती हैं तो उसके नामांकन करते समय भरी गई राशि वापस नहीं मिलती है।
नामांकन दाखिल करते समय विधानसभा चुनाव की प्रत्याशियों को ₹10000 जमा करने होते हैं एवं अगर किसी भी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है तो यह राशि वापस नहीं मिलती है और यह राशि भी जब्त हो जाती है।
उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो यह राशि 5000 रुपए होती हैं।
इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में जमानत राशि ₹25000 होती है, एवं एससी एसटी वर्ग के लिए यह राशि 12500 रुपए होती है।