विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी कितने रुपए खर्च कर सकता हैं?
विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार कितने रुपए खर्च कर सकता है, विधानसभा चुनाव में अधिकतम कितने रुपए खर्च कर सकते हैं
कोई भी व्यक्ति विधायकी पाने के लिए भला क्यों चुकेगा, लेकिन विधायक की चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी पानी की तरह बहाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है नेताओं के पास पैसे हैं तो वह चुनाव लड़ने के लिए पैसे तो खर्च करेंगे ही ।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में किसी भी कैंडिडेट के लिए अधिकतम कितने रुपए खर्च कर सकता है इस पर भी एक लिमिट लगा रखी है।
2023 के अंत में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश,मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक 40 लाख रुपए एक उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए खर्च कर सकता है।
2022 में विधायक पद के उम्मीदवारों के लिए खर्च 28 लाख से बढ़कर 40 लाख रुपए कर दिए हैं वहीं छोटे राज्यों में अब भी विधानसभा उम्मीदवार 28 लख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।
अब आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि अगर विधानसभा उम्मीदवार इससे ज्यादा रुपए खर्च कर लेता है तो इसका ध्यान कौन रखता है?
चुनाव लड़ने वाले विधानसभा उम्मीदवार द्वारा चुनाव परिणाम आने के अगले 30 दिन के अंदर उम्मीदवारों को खर्च का हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना होता है एवं चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उसके एजेंट के जरिए होने वाले खर्च का हिसाब उम्मीदवार खुद ही रखता है।
अगर उम्मीदवार अपने इलेक्शन के समय ज्यादा रुपए खर्च करके इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी देता है तो उसे भ्रष्ट माना जाता है एवं अगर जांच में आरोप सिद्ध हो जाता है तो चुनाव आयोग ऐसे नेताओं पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है या फिर अपने विवेक के आधार पर ज्यादा कार्रवाई भी कर सकता है।
चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा चुनावी सम्मेलन बुलाए जाने पर इलेक्शन कमीशन उनकी वीडियोग्राफी करवा कर वीडियो रिकॉर्ड्स जमा करती है।
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चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार कितनी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकता है?
विधानसभा चुनाव प्रचार हेतु गाड़ियों का इस्तेमाल करने की कोई सीमा नहीं है लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग की इजाजत लेनी जरूरी होगी एवं चुनाव आयोग द्वारा परमिट प्राप्त करने के बाद ही गाड़ियों को चुनाव प्रचार में लगाया जा सकता हैं।
आचार संहिता लागू होने के बाद अगर चुनाव प्रचार के लिए जुलूस या सार्वजनिक आयोजन करते हैं तो इसके लिए पहले से अनुमति लेना भी जरूरी होगा एवं लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए भी पहले से इजाजत लेनी होगी।