ओबीसी आरक्षण मामला क्या है ?
राजस्थान प्रदेश भर में ओबीसी वर्ग के लोग सरकार से आरक्षण मामले में 2018 में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं , आखिर 2018 में ओबीसी आरक्षण में क्या संशोधन हुआ ? इस आर्टिकल में पूरी जानकारी जानेंगे ।
2018 से पहले भूतपूर्व सैनिकों कि आरक्षण कोटे से मेरिट बनती थी , लेकिन इसके बाद बदलाव करके भर्ती के कुल पदों में से मेरिट बनाकर आरक्षण काट रहे हैं।
पहले ओबीसी के 21% कोटे में से एक्स सर्विसमैन की मेरिट बनती थी , यानी कि अगर 1000 पदों पर कोई भर्ती निकाली जाती है तो इसमें से 21% पद ओबीसी को आरक्षण में रिजर्व होते थे , यानी कि ओबीसी को 210 पदों पर रिजर्व किया जाता था। इसके बाद एक्स सर्विसमैन को 12.5% आरक्षण यानी कि 27 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होते थे।
लेकिन अब अगर 1000 पदों पर कोई भर्ती निकलती है तो 21% यानी कि 210 पदों पर ओबीसी को आरक्षण मिलेगा , लेकिन एक्स सर्विसमैन को 12.5% का जो आरक्षण मिलता है , जब गणना की जाएगी तो कुल पदों में से आरक्षण काटा जाएगा ।
यानी कि 125 पदों पर एक्स सर्विसमैन को आरक्षण मिलेगा , ओबीसी में कुल 210 पदों पर आरक्षण मिला है जिसमें से 125 पदों पर आरक्षण एक्स सर्विसमैन को मिलेगा यानी कि पीछे बसे पदों पर ही ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे।
राजस्थान पुलिस 2019 की भर्ती में कुल 554 पदों पर ओबीसी पुरुषों को आरक्षण दिया जाना था , पर ओबीसी पुरुष कोटे से ओबीसी आरक्षण मामले में हुए संशोधन की वजह से एक भी अभ्यार्थी को चयनित नहीं किया गया।
एलडीसी भर्ती 2018 में कुल 1180 पदों पर ओबीसी पुरुषों के लिए आरक्षित किया गया, लेकिन संशोधन की वजह से केवल 198 पदों पर ही ओबीसी पुरुषों को चयनित किया गया।
आशा करते हैं ओबीसी आरक्षण संशोधन मामला आपको पूरी तरह से समझ आ गया । इसी संशोधन की वजह से लगातार ओबीसी वर्ग सरकार से मांग कर रहा है कि इस संशोधन को वापस लिया जाए ।