नाबालिग पत्नी से सहमति से संबंध बनाना भी दुष्कर्म- हाई कोर्ट ने कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नाबालिक पत्नी के साथ यौन संबंधों के मामले में फैसला सुनाते हुए अहम बात कही।
कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से संबंध नहीं बनाए सकते, ऐसे मामले में पति पर दुष्कर्म का केस चलाया जाएगा।
हाई कोर्ट ने इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी की 10 साल की सजा को बरकरार रखा।
नागपुर खंडपीठ के जस्टिस जीए सनप ने 24 वर्षीय व्यक्ति की अपील खारिज कर दी। इससे पहले 2021 में सत्र न्यायालय के फैसले में चुनौती दी, जिसमें उसे नाबालिग पत्नी के यौन उत्पीड़न में दोषी ठहराया गया था।
कोर्ट ने कहा- नाबालिग से संबंध बनाना दुष्कर्म
कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना दुष्कर्म है, 2019 में पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इस आदमी के साथ वह रिश्ते में थी, इनकार के बावजूद दुष्कर्म किया गया जिससे वह गर्भवती हो गई।
दोनों ने शादी कर दी, पति ने गर्भपात पर जोर दिया पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया।