2029 से एक देश एक चुनाव लागू, राज्यों की सहमति जरूरी नहीं
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उसे स्तरीय समिति से चर्चा के बाद चुनाव आयोग इसी महीने रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप सकता है, देश में एक देश एक चुनाव की विधि पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और कहा जा सकता हैं कि परिसीमन के बाद 2019 में एक देश एक चुनाव संभव है।
एक देश एक चुनाव लागू करने के बाद को संविधान सभाओं का कार्यकाल 1 साल बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है एवं बाकी विधानसभाओं को भंग करनी होगी।
चुनाव आयोग कह चुका है कि निर्वाचन एक साथ करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध है 5 वर्षों में ईवीएम एवं वेयरहाउसिंग की सुविधाएं पर्याप्त हो जाएगी।